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नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को

नवलोक समाचार भोपाल।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2020 को सम्पूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का ऑफलाईन तथा ऑनलाईन आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार सरैया के मार्गदर्शन में सम्पूर्ण जिले में लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में किया जाएगा। इसके लिए जिले में न्यायाधीशों की 13 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
जिला न्यायाधीश श्री सरैया द्वारा न्यायाधीशों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए जिससे कि आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। उल्लेखनीय है कि इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आमजन से इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निराकरण कराने की अपील की गई है।

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