निर्धारित तिथियों में राशि का आहरण कर सकती है महिलाएं
नवलोक समाचार।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते में माह मई 2020 की राशि 500 रूपए प्रति खाते के मान से जमा कराई गई है। इस राशि को बैंक खाते से आहरण के लिए महिला हितग्राहियों के बैंक खाता नम्बर के अंतिम अंक के आधार पर तिथियां निर्धारित की गई हैं।
एलडीएम श्री वीवी अय्यर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पीएमजेडीवाय खाताधारक के बैंक खाता नम्बर के आखिर में 0 तथा 1 अंक होने पर वह 04 मई को राशि आहरित कर सकेंगी। इसी प्रकार महिला हितग्राही बैंक खाता नम्बर के आखिर में 2 और 3 अंक होने पर 05 मई को, बैंक खाता नम्बर के आखिर में 4 और 5 अंक होने पर 06 मई को, बैंक खाता नम्बर के आखिर में 6 और 7 अंक होने पर 08 मई को तथा बैंक खाता नम्बर के आखिर में 8 और 9 अंक होने पर 11 मई को राशि निकाल सकेंगी।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाताधारक 11 मई के पश्चात कभी भी बैंक शाखा या कियोस्क पर किसी भी दिनांक को सामान्य बैंकिंग समय में खाते से राशि आहरित कर सकेंगी। एलडीएम द्वारा सभी बैंक जिला समन्वयकों को शाखा परिसर के बाहर ग्राहकों के लिए टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर स्थान चिन्हांकित करने के संबंध में कहा है। इसके अतिरिक्त नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है।
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