ब्रेकिंग
गेंहू उपार्जन - किसानों से वसूली जा रही हम्‍माली, वारदानों की कमी से खरीदी हुई प्रभावित Pipriya रीवा सड़क हादसे में साध्वियों की मौत से शोकाकुल हुआ जैन समाज Narmdapuram सोहागपुर में आर आई के ऊपर 20 हजार की रिश्वत का आरोप, जनसुनवाई में शिकायत Narmdapuram सोहागपहुर में बिना साहूकारी लायसेंस के चल रहा ब्‍याज का करोबार, न कार्रवाई का डर बल्कि द... लिपिक ने लिया अवकाश तो बौखलाए बीईओ ने रोक दिया वेतन Sohagpur थार गाड़ी से पांच लाख से ऊपर की रकम उड़ाने वाली महिला अरेस्ट, पुलिस की तत्परता से पकड़ी गई मह... Sohagpur श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्पलेक्स में लिफ्ट के लिये छोड़ी जगह में बन रही दुकानें Narmdapuram एसपी की हिदायत, रिकवरी एजेंट विधि विरुद्ध तरिके से वाहन सीज न करें Pipriya ग्राम ऊंटिया किशोर में पकड़ी गांजे की खेती… Narmdapuram कलेक्टर की संजीदगी - साइकिल से दफ्तर पहुंचने वाले आईएएस सोमेश मिश्रा नर्मदापुरम कलेक्टर
राज्य

कोविड-19 (कोरोना) संबंधी जानकारी का बिना स्वीकृति प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय घोषित

नवलोक समाचार भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ/आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!