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Narmdapuram एसपी की हिदायत, रिकवरी एजेंट विधि विरुद्ध तरिके से वाहन सीज न करें

फायनेन्स कंपनी के रिकवरी एजेंट द्वारा हितग्राहियों को परेशान कर और बल पूर्वक वाहन खींचकर ले जाने की लगातार शिकायत मिलने के बाद एस पी साई कृष्ण एम थोटा नें दी हिदायत

नवलोक समाचार नर्मदापुरम।

जिले में रिकवरी एजेंटों द्वारा विधि-विरुद्ध तरीके से वाहनों को जब्त (सीज) करने की सूचनाएं नर्मदापुरम पुलिस को मिल रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा ने एक वीडियो जारी कर आमजन से अपील की है।

एसपी श्री थोटा ने जारी वीडियो में स्पष्ट किया कि केवल किस्त (ईएमआई) नहीं भरने की स्थिति में कोई भी रिकवरी एजेंट जबरदस्ती वाहन सीज नहीं कर सकता। इसके लिए विधि द्वारा निर्धारित स्पष्ट गाइडलाइन हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक बनाम प्रकाश गौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी बैंक या रिकवरी एजेंट ग्राहक को परेशान या धमका नहीं सकता है। वाहन को एग्रीमेंट की शर्तों के अनुरूप ही वापिस लिया जा सकता है।

यदि किसी रिकवरी एजेंट द्वारा वाहन लेने की कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए भी निर्धारित नियम हैं। एजेंट पहचान पत्र (आई कार्ड) पहनकर आना होगा। वाहन सीज से संबंधित विधिवत दस्तावेज होना चाहिए। वाहन स्वामी को पूर्व में नोटिस देना जरूरी है।https://youtube.com/shorts/4Fn_p7S-NGM?si=jz8A_9AHEKlOpJwP

श्री थोटा ने बताया कि यदि कोई रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करते हुए जबरन वाहन जब्त करता है, तो यह कानूनन अपराध है। ऐसी स्थिति में पुलिस को सूचना मिलने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने जनता से अपील की है कि कोई भी रिकवरी एजेंट बीच रास्ते में जबरदस्ती या डरा-धमका कर वाहन सीज करता है तो नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं, पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करेगी।

Mukesh Awasthi

विभिन्न सामाजिक मुद्दों को सकारात्मक और सामाजिक न्याय की सोच के साथ पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया प्लेटफार्म पर काम कर रहे है।

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