इंदौर एक्साइज टीम की महत्वपूर्ण कार्रवाई लगातार जारी, स्विफ्ट डिजायर ने उगली 10 पेटी अवैध शराब
नवलोक समाचार इन्दौर। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में तथा कंट्रोलर राजीव द्विवेदी के निर्देशन में व एडीओ संतोष कुशवाहा अवधेश पांडेय व कमल सिकरवार के संयुक्त नेतृत्व में अभियान चलाकर शराब माफियाओ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।तत्सबंध में सहायक आयुक्त आबकारी राज नारायण सोनी ने बताया कि 25/9/2020 को भारी मात्रा में अवैध शराब व वाहन जप्त किए गए।श्रृंखला में पहली कार्यवाही एक दूसरे प्रकरण में सूचक की सूचना पर महू मानपुर क्षेत्र में आबकारी उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा मनीष राठौर व आबकारी उपनिरीक्षक रोईवाल की टीम को सचेत किया गया।बेटमा नाके पर एडिओ कमल सिकरवार व देपालपुर आबकारी उपनिरीक्षक मनोहर खरे की टीम को चेकिंग हेतु लगाया गया ।जिला आबकारी उड़नदस्ता बल इंदौर जिसमें एडियो संतोष कुशवाहा कंट्रोलर डॉक्टर राजीव द्विवेदी एवं उड़नदस्ता आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री शालिनी सिंह एवं आरक्षक सतीश कोपरगांव का सुरेश चौगड़ मुकेश रावत की संयुक्त टीम ने नाकेबंदी की। इस प्रयास में बेटमा से इंदौर की तरफ आते हुए वाहन क्रमांकMP09TA 6603सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर रॉयल स्टेग व्हिस्की की 10 पेटियां बरामद हुईं। जिसमें बल्क90 लीटर मदिरा जप्त की गई। जप्त मदिरा व वाहन का सम्मिलित बाजार मूल्य रुपए 5,28,400है। मौक़े पर आरोपियों सुरेश अय्यर पिता शिवराम उम्र 38 वर्ष निवासी वीर सावरकर नगर थाना जुनी इन्दौर व हेमंत शर्मा पिता सतीश शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी वीरसावरकर नगर को गिरफ्तार किया गया। वाहन व मदिरा को कब्जे में लिया गया। इस प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक देपालपुर मनोहर खरे कर रहे हैं। चौथी पल्टन चौराहे , थाना मल्हारगंज पर सूचक की सूचना पर आरोपी मुकेश ठाकुर पिता कैलाश निवासी जुना रिसाला को चौथी पल्टन चौराहे पर एक पल्सर वाहन में दो थैले लाते हुए देखने पर रुकने का इशारा करने पर आरोपी पल्सर वाहन व थैले वही फेंक कर फरार हो गया। नीले रंग का पलसर क्रमांक Mp 09 QT1520 में लटके हुए 2 थैलों में 292 पाव देसी मदिरा मसाला के (कुल 52.2 बल्क लीटर) जप्त किए गए जप्त मदिरा एवं वाहन का सम्मिलित रूप से बाजार मूल्य ₹1,12,000 है। पल्सर वाहन का पता करने पर आरोपी के नाम ही पंजीकृत है ।प्रकरणों में जप्त मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी मुकेश ठाकुर की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।
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