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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त काे 13 साल की सजा, 7 हजार रु. जुर्माना

नीमच. नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 13 साल की सजा व 7 हजार रु. अर्थदंड किया। विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला के मुताबिक आशिक पिता हसन खां निवासी कच्ची बस्ती निंबाहेड़ा ने 24 मार्च 2017 काे ग्वालटोली स्कूल जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा को बहला फुसलाकर स्टेशन ले गया। जहां से ट्रेन द्वारा निंबाहेड़ा स्टेशन उतरकर अपने घर ले गया। जहां कई दिनों तक ज्यादती की। युवती के स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने तलाश की। कहीं भी पता नहीं चलने पर परिजन ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने निंबाहेड़ा में दबिश देकर आरोपी के घर से बालिका को बरामद कर व युवक को गिरफ्तार किया। मेडिकल कराने के बाद युवती परिजन के सुपुर्द कर दी। विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक साक्षियों के कथन करवाए। इससे सहमत होकर विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा ने आरोपी आशिक खां को उपरोक्त सजा से दंडित किया।

बाइक चोरी के अभियुक्त को 6 माह का कारावास : फव्वारा चौक से 19 जून 2012 को बाइक चोरी के मामले में कैंट पुलिस ने मंगलसिंह पिता अर्जुनसिंह सौंधिया (25) निवासी नागड़ पिपलिया जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। एडीपीओ आकाश यादव ने कोर्ट में आवश्यक साक्षियों के कथन करवाए। इससे सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमए देहलवी ने मंगलसिंह उपरोक्त सजा से दंडित किया।

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