ब्रेकिंग
Narmdapuram सोहागपुर में आर आई के ऊपर 20 हजार की रिश्वत का आरोप, जनसुनवाई में शिकायत Narmdapuram सोहागपहुर में बिना साहूकारी लायसेंस के चल रहा ब्‍याज का करोबार, न कार्रवाई का डर बल्कि द... लिपिक ने लिया अवकाश तो बौखलाए बीईओ ने रोक दिया वेतन Sohagpur थार गाड़ी से पांच लाख से ऊपर की रकम उड़ाने वाली महिला अरेस्ट, पुलिस की तत्परता से पकड़ी गई मह... Sohagpur श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्पलेक्स में लिफ्ट के लिये छोड़ी जगह में बन रही दुकानें Narmdapuram एसपी की हिदायत, रिकवरी एजेंट विधि विरुद्ध तरिके से वाहन सीज न करें Pipriya ग्राम ऊंटिया किशोर में पकड़ी गांजे की खेती… Narmdapuram कलेक्टर की संजीदगी - साइकिल से दफ्तर पहुंचने वाले आईएएस सोमेश मिश्रा नर्मदापुरम कलेक्टर Narmadapuram जिले के स्कूलों में अनुरक्षण कार्यो होगा भौतिक सत्यायन सोहागपुर में खुले में गेहूँ उपार्जन करने से सहकारी समितियों का इंकार
देश

1984 सिख दंगे : 22 साल बाद आया फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने 88 लोगों की सजा रखी बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख दंगों निचली अदालत के फैसल को सुरक्षित रखा है। उच्च न्यायालय ने पूर्व दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 1984 के सिख दंगों के सिलसिले में सुनवाई करते हुए अदालत द्वारा 88 लोगों की सजा को बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। इन दोषियों को कोर्ट ने साल 1996 में पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

इस सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी जिस पर फैसला आज 22 साल बाद आया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि 2 नवंबर 1984 को कर्फ्यू का उल्लंघन करके दोषियों पर हिंसा करने का आरोप लगा था। इस हिंसा में त्रिलोकपुरी इलाके में करीब 95 जानें गई थीं और करीब 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!