नवलोक समाचार, होशंगाबाद। कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने अग्नि दुर्घटनाओ पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड एवं पानी के टेंकरो की समूचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त एसडीएम, जनपद सीईओ व मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा है कि फसल व नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओ की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है। जिसके कारण जनहानि पशुहानि तथा खेत खलिहान में रखी एवं खडी फसलो की जलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए जिले के सभी विकासखण्डो में फायर ब्रिगेड व पानी के टेंकरो की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, जिससे अग्नि दुर्घटनाओं पर शीघ्र काबू पाया जा सकें।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति नरवाई नही जलाएगा अथवा खेत में आग नही लगाएगा। भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंधित रहे एवं भूसा मशीन का उपयोग 2 अग्नि शामक यंत्र के साथ किया जाए। उन्होने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए।
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