ब्रेकिंग
बड़ी कार्यवाई - राजस्व निरीक्षक गुलाब उइके को किया गया निलंबित गेंहू उपार्जन - किसानों से वसूली जा रही हम्‍माली, वारदानों की कमी से खरीदी हुई प्रभावित Pipriya रीवा सड़क हादसे में साध्वियों की मौत से शोकाकुल हुआ जैन समाज Narmdapuram सोहागपुर में आर आई के ऊपर 20 हजार की रिश्वत का आरोप, जनसुनवाई में शिकायत Narmdapuram सोहागपहुर में बिना साहूकारी लायसेंस के चल रहा ब्‍याज का करोबार, न कार्रवाई का डर बल्कि द... लिपिक ने लिया अवकाश तो बौखलाए बीईओ ने रोक दिया वेतन Sohagpur थार गाड़ी से पांच लाख से ऊपर की रकम उड़ाने वाली महिला अरेस्ट, पुलिस की तत्परता से पकड़ी गई मह... Sohagpur श्यामा प्रसाद मुखर्जी काम्पलेक्स में लिफ्ट के लिये छोड़ी जगह में बन रही दुकानें Narmdapuram एसपी की हिदायत, रिकवरी एजेंट विधि विरुद्ध तरिके से वाहन सीज न करें Pipriya ग्राम ऊंटिया किशोर में पकड़ी गांजे की खेती…
Breaking Newsआसपासग्रामीण ख़बरराज्य
Trending

बड़ी कार्यवाई – राजस्व निरीक्षक गुलाब उइके को किया गया निलंबित

सोहागपुर में पदस्थ आर आई गुलाब उइके के विरुद्ध लगातार शिकायते मिलने के बाद जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा नें निलंबित कर दिया है।

नवलोक समाचार नर्मदापुरम।

अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के प्रतिवेदन के आधार पर तहसील सोहागपुर में पदस्थ राजस्व निरीक्षक गुलाबचंद उईके को कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध सीमांकन एवं अन्य शासकीय कार्यों में आमजन से निरंतर रिश्वत मांगने तथा कृषकों के साथ धोखाधड़ी करने संबंधी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्राप्त शिकायत पत्रों एवं शपथ पत्रों का परीक्षण किए जाने पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि संबंधित शासकीय सेवक का आचरण अपेक्षित नहीं है तथा उनके कृत्यों से प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध अन्य गंभीर शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) के विपरीत पाए गए, जो दंडनीय श्रेणी में आते हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा श्री उईके को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने पर वह समाधानकारक नहीं पाया गया।

निलंबन आदेश

इसके बाद प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री गुलाबचंद उईके का मुख्यालय भू-संसाधन प्रबंधन शाखा, नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे जिससे प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं प्रशासन की छवि धूमिल होती है ऐसे किसी भी कार्य को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Mukesh Awasthi

विभिन्न सामाजिक मुद्दों को सकारात्मक और सामाजिक न्याय की सोच के साथ पिछले 26 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया प्लेटफार्म पर काम कर रहे है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!