नवलोक समाचार, होशंगाबाद । समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत किशोर न्याय अधिनियम व आदर्श नियम एवं लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया ।
कार्यक्रम में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विजय कुमार पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ललित डेहरिया, सहायक संचालक अर्चना पचौरी, विधि सह परीवीक्षा अधिकारी श्याम कुमार शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी आशु पटेल सहित बाल कल्याण समिति के सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई, समस्त थानो में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल देखरेख संस्थाओं के सदस्यगण, चाइल्ड लाइन 1098 के सदस्य, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास, शौर्या दल की किशोरी बालिकाएं एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड विजय कुमार पाठक ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पुलिस के संपर्क में आने वाले विधि विवादित बालकों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत आयु का निर्धारण, बालक न्यायालय में मामलों का अंतरण एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपनाई जाने वाली विविध प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे सम्मान अभियान की उपस्थित प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई।
कार्यक्रम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्याम कुमार शर्मा द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 अंतर्गत लैंगिक हमला, गुरूतर हमला, धारा 7 अंतर्गत लैंगिंक हमला, धारा 10 अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न सहित अधिनियम में मामलों की रिपोर्ट करने के लिए दी गई प्रक्रिया, मीडिया की भूमिका तथा विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2012 अंतर्गत दुभाषीय, अनुवादक एवं विशेष शिक्षकों की भूमिका एवं आपात चिकित्सा देखरेख जैसे विषयों पर भी चर्चा कर उपयोगी जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकारी आशु पटेल ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के पारिवारिक पुनर्वास के संबंध में स्पॉनशरशिप, फॉस्टरकेयर एवं दत्तक ग्रहण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्गण अनिल अग्रवाल एवं सुश्री अफरोज खान का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रधान मजिस्ट्रेट विजय कुमार पाठक द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।
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