नई दिल्ली. रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान गुरुवार को वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल से सीबीआई निदेशक का कामकाज छीनना गैरकानूनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर रिश्वत लेने का आरोप हो तो क्या उसे एक मिनट भी पद पर रहना चाहिए।
नरीमन ने कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति होती है। उसका कार्यकाल कम से कम दो साल होता है। अगर इस दौरान असाधारण स्थितियां बनती हैं और सीबीआई निदेशक का तबादला किया जाना हो तो कमेटी की अनुमति लेने का प्रावधान है। नरीमन ने कहा कि उनके मुवक्किल के मामले में ट्रांसफर नियमों का पालन नहीं किया गया।
अस्थाना से जुड़ी केस फाइल देख सकते हैं वर्मा
इस बीच, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक एके शर्मा को इजाजत दी कि वे सीवीसी दफ्तर में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मामले की फाइल देख सकते हैं। ये दस्तावेज सीवीसी के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा अदालत ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया।
वर्मा का जवाब लीक होने पर नाराज हुई थी अदालत
वर्मा की याचिका पर पिछली सुनवाई 20 नवंबर को हुई थी। अदालत ने वर्मा का जवाब लीक होने पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों में से कोई भी सुनवाई के लायक नहीं है।
माेइन कुरैशी के मामले की जांच से शुरू हुआ रिश्वतखोरी विवाद
1984 आईपीएस बैच के गुजरात कैडर के अफसर अस्थाना मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मामले की जांच कर रहे थे। कुरैशी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को आरोपों में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान हैदराबाद का सतीश बाबू सना भी घेरे में आया। एजेंसी 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के मामले में उसके खिलाफ जांच कर रही थी। सना ने सीबीआई चीफ को भेजी शिकायत में कहा कि अस्थाना ने इस मामले में उसे क्लीन चिट देने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इनमें 3 करोड़ एडवांस दिए गए। 2 करोड़ रुपए बाद में देने थे। वहीं, अस्थाना का आरोप है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने ही 2 करोड़ रुपए की घूस ली।
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