नवलोक समाचार, सोहागपुर।
होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील में अपर सत्र न्यायाधीश आर पी मिश्रा की अदालत ने वर्ष 2015 के एक मामले में 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक शंकर मालवीय ने बताया कि धारा 307 के मामले में दोषी करार देते हुये आरोपी मोन्टी पवार निवासी अंबेडकर वार्ड को 7 वर्ष की सजा के साथ साथ 500 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
घटना की जानकारी के अनुसर 3 नबंवर 2015 को फरियादी शिवशंकर नरवारे निवासी अंबेडकर वार्ड नें शिकायत दर्ज कराई थी कि शाम के समय उसका लडक़ा सोनू नरवारे घर के बाहर दोस्तो से मजाक कर रहा था तभी अरोपी मोन्टी उर्फ सौरभ पवार आया और कहने लगा कि आपका लडक़ा मेरी मम्मी का मजाक उड़ता है, साथ ही गाली गलौच करने लगा था, शिवशंकर नरवारे ने जब गाली देने से मना किया तो आरोपी ने डंडे से उसकी आंख के उपर मार दिया जिससे उसकी आंख में दिखाई देना बंद हो गया,घटना के समय फरियादी की पत्नि हेमलता नरवारे, कुसुम सहित रजनी नरवारे मौजूद थी। मामले में साक्ष्य शाबित होने के बाद अपन सत्र न्यायाधीश आर पी मिश्रा ने संज्ञान लेते हुये आरोपी को दोषी करार देते हुये सौरभ पवार को 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को पिपरिया उपजेल भेज दिया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी शंकर लाल मालवीय ने की है।
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