कलेक्टर के निर्देश पर पिपरिया में बड़ी कार्यवाई, पैमाने पर मिले रेत ओर मिट्टी के ढेर कार्यवाही के बाद दिया नोटिस
नवनीत परसाई, पिपरिया। जैसे कि ज्ञात हो अवैध उत्खनन को लेके दैनिक आर्यावर्त समाचार पत्र खबर प्रकाशित की थी, जिसका असर दिखाई दिया और आज माइनिंग विभाग इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी एवं सर्वेयर की टीम पिपरिया पहुंची उनके द्वारा खापरखेड़ा पहुंचकर अवैध रेत और मिट्टी का उपयोग कर बनाई जा रही वेयर हाउस में जांच की गई और जांच के बाद वेयर हाउस निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किए गए ।
ग्राम खापरखेड़ा में शलभ गोदानी एवं विजीत भट्टर, आनन्द भार्गव, ग्राम हथवास में नेहा टावरी एवं संध्या टावरी के नाम नोटिश दिया गया नोटिस में लिखा गया कि निर्माणाधीन वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत, गिट्टी, मिट्टी मुरूम कार्य स्थल वेयर हाउस निर्माण में उपयोग होना पाया गया एवं आपके या आपके कार्य स्थल में उपस्थित कर्मचारी, मैनेजर द्वारा उपयोग किये गए सबधित गौण खनिज की रायल्टी के संबंध में संतुष्टिपूर्वक जबाव नहीं दिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा गौण खनिज से संबंधित अनियमितता की गई है जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर निर्माण कार्य में उपयोगित गौण खनिज के रॉयल्टी पत्रक के साथ कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा होशंगाबाद में उपस्थित होते हुए अपना जबाव लिखित में प्रस्तुत करें, जबाव प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरूद्ध गौण खनिज नियम-1996 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
जांच के दौरान खास तौर पर देखा गया कि अधिकारी द्वारा एक लिखित नोटिस देकर खानापूर्ति की कार्यवाही की जा रही थी, पत्रकारो द्वारा अधिकारियों से पूछा गया कि आप ने वेयर हाउस की नपाई नही की तो आप कैसे आकलन कर पाएंगे कि इन वेयरहाउस में कितने घन मीटर अबैध पुराई की गई है इसमे कितनी ट्राली या डम्फर अबैध रेत एवं मिट्टी का उपयोग किया गया है तब जाकर अधिकारियों द्वारा वेयर हाउस निर्माण स्थल पर जाकर नपनी की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि खापरखेड़ा में गोदानी वेयरहाउस में 3000 घन मीटर पुराई के चार वेयरहाउस बनाये जा रहे हैं वही खापरखेड़ा में भार्गव वेयरहाउस में भी लगभग 3000 घन मीटर पुराई के दो वेयर हाउस निर्मित हो रहे है वही हथवास में टावरी ब्रदर्स द्वारा 2880 घनमीटर के दो वेयरहाउस बनाए जा रहे है ।
अधिकारियों द्वारा नोटिस तो दे दिए गए हैं आगे देखना होगा कि इन नोटिस पर कुछ हो पाता है या ऊपर के ऊपर इन नोटिस को ही खत्म कर दिया जाएगा ।
वेयर हाउस निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए शासन द्वारा निर्माणकर्ता को 25% एवं 35% सब्सिडी दी जाती है, वही वेयर हाउस निर्माणकर्ता सब्सिडी का फायदा तो लेता ही है साथ ही साथ वेयर हाउस निर्माण में अवैध रेत एवं मिट्टी का उपयोग कर ओर भी फायदा उठा रहे है वेयरहाउस निर्माणकर्ता स्वयं के लिए तो फायदा लेते हुए शासन को करोड़ों रुपए का चुना लगा रहे हैं ।
इनका कहना है
यदि वेयर हाउस निर्माण में अवैध रेत या मिट्टी के उपयोग किया जा रहा है तो यह पूर्ण रूप से अवैधानिक है इसकी जांच कराई जाएगी और यदि जांच में वेयर हाउस निर्माण में अबैध रेत एवं मिट्टी का उपयोग होना पाया जाता है तो वेयरहाउस निर्माणकर्ता के ऊपर कार्यवाही की जाएगी ।
धनंजय सिंह
कलेक्टर होशंगाबाद
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