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आरिफ अकील पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

भोपाल नवलोक समाचार. कोहेफिजा पुलिस ने उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ अकील पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ दो दिन पहले कलेक्टोरेट ऑफिस के सामने ट्रैफिक जाम, आतिशबाजी और रैली के दौरान नोट लुटाने की शिकायत थी। इस मामले में पुलिस विवेचना के बाद अन्य धाराएं बढ़ाए जाने की बात कह रही है। अब तक पुलिस आचार संहिता उल्लंघन के 16 मामले दर्ज कर चुकी हैं।
गत नौ नवंबर को अकील कलेक्टोरेट में नामांकन भरने आए थे। उनके साथ आए समर्थकों के कारण कलेक्टोरेट के सामने सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था। इसके साथ ही वहां पर आतिशबाजी की गई और रैली में नोट भी लुटाए गए। इसकी शिकायत भाजपा नेताओं ने कोहेफिजा पुलिस से की। पुलिस ने जांच के बाद रविवार रात करीब नौ बजे आरिफ अकील के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

सीएसपी शाहजहांनाबाद नागेंद्र पटैरिया के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। उन पर लगे तीनों आरोपों के सबूत जुटाए जा रहे हैं। अगर इसमें नोट लुटाने जैसे तथ्य भी आते हैं, तो मामले में धाराएं बढ़ाएं जा सकती हैं।

एक हजार रुपए जुर्माना और अधिकतम 6 माह की जेल : आचार संहिता उल्लंघन में एक हजार रुपए का जुर्माना और अधिकतम छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। अधिकांश मामलों में आरोपियों पर जुर्माना ही लगाया जाता है। इससे प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

आचार संहिता उल्लंघन के हो चुके हैं 16 मामले दर्ज : छह अक्टूबर से आचार संहिता लागू होने के बाद भोपाल में पुलिस अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 16 मामले दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा निजी संपति और शासकीय संपति समेत कुल 209 मामले संपति विरूपण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 11 हजार 256 लाइसेंसी आर्म्स में से पुलिस ने 7 हजार 523 हथियार जमा कराए हैं। इनमें से 13 जब्त और 278 के खिलाफ लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच 3 हजार 442 हथियारों को इससे छूट भी दी गई है।

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