महाराष्ट्र की मंत्री को जेल:राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर 8 साल पुराने मामले में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की दोषी करार, 3 महीने की जेल, 15 हजार का जुर्माना
नवलोक समाचार, अमरावती। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को अमरावती कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यशोमती ठाकुर पर एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का केस चल रहा था। यशोमती ठाकुर अमरावती जिले की गार्डियन मंत्री भी हैं।
8 साल पहले यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबा देवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑनड्यूटी पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारा था। इस दौरान उनके कार ड्राइवर और दो समर्थकों ने भी पुलिसकर्मी की पिटाई की थी। कोर्ट ने इन लोगों को भी दोषी ठहराया है। मामले में झूठी गवाही देने वाले एक पुलिसकर्मी को भी अदालत ने सजा सुनाई है।
यशोमति ठाकुर ने कहा- सत्य की जीत होगी
अमरावती कोर्ट से फैसला सुनाए जाने के बाद यशोमती ठाकुर ने कहा, ”मैं खुद पेशे से वकील हूं और मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं। 8 साल बाद यह फैसला आया है। कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील करूंगी।”
भाजपा के लोग मेरा करियर खत्म करना चाहते हैं
यशोमति ठाकुर महाराष्ट्र की तेवसा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी से मेरी वैचारिक लड़ाई है। बीजेपी के लोग एक महिला के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
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