नवलोक समाचार , बेेेगमगंज/ रायसेेेन।
बाहर से आए लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना दिए बिना अपने घर में छिपाकर रखने पर बेगमगंज के वार्ड क्रमांक-6 पक्का फाटक निवासी श्री युसूफ जमा के विरूद्ध बेगमगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बेगमगंज एसडीएम तथा इंसीडेन्ट कमांडर श्री संजय उपाध्याय ने बताया कि युसूफ जमा के विरूद्ध भोपाल निवासी श्री शाहिद जमा तथा श्री शाहरूख जमा को अपने घर में छिपाकर रखने के आरोप में 10 अप्रैल को बेगमगंज थाने में भादसं 1860 की धारा 188, 7(2) मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
एसडीएम श्री उपाध्याय ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में अन्य प्रदेशों, जिलों से आने वाले सभी लोगों को तत्काल नजदीकी थाने में तथा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम की धारा मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(2) के तहत बाए से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस थाना कंट्रोल रूम में दर्ज कराना अनिवार्य है। एसडीएम श्री उपाध्याय ने अनुभाग के सभी लोगों से अपील की है कि यदि उनके घर, मोहल्ले या आसपास कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस थाना बेगमगंज को उपलब्ध कराएं।
रायसेन के बेगमगंज में बाहर से आए लोगों को घर में छिपाकर रखने पर एफआईआर दर्ज
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