आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में पकड़ीअवैध शराब ,इनोवा कार सहित मारुति राजसात।

राजू प्रजापति
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रायसेन ।जिले में अवैध मदिरा धारण,परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन तलाशी अभियान के तारतम्य में कलेक्टर रायसेन श्रीमती एस प्रिया मिश्रा के निर्देश पर श्री चंद्र प्रकाश साँवले जिला आबकारी अधिकारी रायसेन के मार्गदर्शन मे दिनांक 03-01-2019 को प्रातः वृत्त रायसेन अंतर्गत मुखबिर से प्राप्त सूचना पर जिले के कुख्यात शराब तश्कर रमेश लोधी को उसकी मारुति कार में कुल 10 पेटी अवैध देशी शराब मात्रा 90 बल्क लीटर रख कर परिवहन करते कौड़ी पुल साँची रोड़ से पकड़ा गया।गिरफ्तार आरोपी रमेश लोधी पूर्व में भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है जिसके विरुद्ध आबकारी वृत्त रायसेन के अतिरिक्त पुलिस थाना कोतवाली रायसेन,चिकलोद,बिलखिरिया(भोपाल) सहित कई अन्य थानों में अनेकोंआपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है जिस पर विवेचना जारी है।इसी तरह दिनाँक 03/01/2019 की शाम आबकारी कंट्रोल रूम में मुखबिर से सूचना मिली कि चिकलोद रोड़ पर एक सफ़ेद इनोवा गाड़ी में अवैध शराब भरकर कुछ लोग मंडीदीप की तरफ़ से रायसेन की ओर आने वाले हैं अतः चिकलोद रोड़ वनगवां में रुक कर आने वाले वाहन की घेराबंदी की गई । करीब 8 बजे एक सफेद इनोवा गाड़ी को रुकने का इशारा करने पर चालक गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाने लगा जिसका पीछा किया गया एवं रतनपुर की ओर अतिरिक्त घेराबंदी के चलते गाड़ी में सवार 3 लोग उतरकर अंधेरे का फ़ायदा उठा भागने लगे जिन्हें जल्दी ही दबोच लिया गया । इनोवा गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें कुल 13 पेटी अवैध देशी मदिरा प्लेन मात्रा 117 बल्क लीटर बरामद होने पर जब्त की गई एवं वाहन में सवार तीन आरोपियों-(1) आकाश नाथ आ0 दयाशंकर निवासी शिव नगर थाना छोला भोपाल (2) गोपाल यादव आ0 मांगीलाल निवासी शिवनगर थाना छोला भोपाल तथा (3) नरेश लहरिया आ0 विष्णुप्रसाद निवासी चौकसे नगर थाना गौतम नगर भोपाल को मौके से गिरफ्तार किया गया।


उक्त दोनों कार्यवाहियों में जब्त मदिरा की कीमत क्रमशः रुपए 32500/- तथा रुपये 42250/- कुल रुपये 74750/- है जबकि जब्त मदिरा परिवहन में प्रयुक्त वाहन मारुति कार का बाज़ार मूल्य रुपए2,75000/- तथा इनोवा कार का बाज़ार मूल्य 12 लाख रुपए आंका गया है, जिनके राजसातीकरण हेतु प्रज्ञापना जारी की जा रही है।आबकारी वृत्त रायसेन प्रभारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उक्त दोनों प्रकरणो में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध म0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34-1A, धारा 34(2), धारा 46 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है एवं माननीय न्यायालय सी जे एम रायसेन से ज्यूडिशियल रिमांड प्राप्त कर सभी गिरफ्तारअभियुक्तों को जिला जेल रायसेन में निरुद्ध रखे जाने की कार्यवाही की गई है।
उक्त कार्यवाहियों में प्रभारी आबकारी वृत्त रायसेन विवेक त्रिपाठी के साथ परि0उपनिरीक्षक गौरव भद्रसेन ,परि0 उपनिरीक्षक मुकेश श्रीवास्तव सहित आरक्षक मनोज विश्वकर्मा, आरक्षक संतोष मर्सकोले, होम गार्ड सैनिक अनिल राठौड़ एवं आरक्षक संजय खैरवार सहित उपस्थित आबकारी स्टॉफ ने सहयोग किया। श्री त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

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