ब्रेकिंग
RTI जानकारी नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना Narmdapuram अमानक पालिथिन का उपयोग करते पाए जाने पर नपा ने किया 11 सौ का जुर्माना Bhopal विजयपुर सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस- उमंग सिंगार katni - रिश्‍वत मेंं मंहगा मोबाइल फोन मांगना पड़ा भारी, 5 हजार की पहली किश्‍त के साथ लोकायुक्‍त ने द... अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही पिपरिया : आदमखोर हुआ टाइगर, आदिवासी युवक को बनाया शिकार, मौके पर मौत Pipriya : स्ट्रीट डॉग के हमले से छः साल का मासूम घायल, 30 से ज्यादा बार काटा Narmdapuram : हॉकी टूर्नामेंट, मंडीदीप ने जीता फाइनल मुकाबला Sohagpur करणपुर देव प्राण प्रतिष्‍ठा महोत्‍सव – कलश याञा निकली पचमड़ी की वादियों में गुजेंगा बम बम भोले का जयकारा
आसपास

अग्नि दुर्घटनाओ पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड एवं पानी के टेंकरो की समूचित व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करें – कलेक्‍टर श्री सिंह

नवलोक समाचार, होशंगाबाद।  कलेक्‍टर श्री धनंजय सिंह ने अग्नि दुर्घटनाओ पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड एवं पानी के टेंकरो की समूचित व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश समस्‍त एसडीएम, जनपद सीईओ व मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी को दिए। कलेक्‍टर श्री सिंह ने कहा है कि फसल व नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओ की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है। जिसके कारण जनहानि पशुहानि तथा खेत खलिहान में रखी एवं खडी फसलो की जलने की आशंका बनी रहती है। इ‍सलिए जिले के सभी विकासखण्‍डो में फायर ब्रिगेड व पानी के टेंकरो की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित कराएं, जिससे अग्नि दुर्घटनाओं पर शीघ्र काबू पाया जा सकें।

कलेक्‍टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि यह सु‍निश्चित करें कि होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्‍व सीमा में कोई भी व्‍यक्ति नरवाई नही जलाएगा अथवा खेत में आग नही लगाएगा। भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंधित रहे एवं भूसा मशीन का उपयोग 2 अग्नि शामक यंत्र के साथ किया जाए। उन्‍होने कहा कि उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने वालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए।

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!