आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत 30 अपीलों को किया गया खारिज, अपीलार्थियों को अधिरोपित अर्थदंड राशि 2 अरब 95 करोड़ 78 लाख 86 हजार 175 रूपए करना होगा जमा
नवलोक समाचार होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग द्वारा जनवरी 2020 से नवम्बर 2020 तक अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के प्रकरणों में 30 अपीलार्थी की पृथक-पृथक प्रस्तुत अपील सुनवाई उपरांत खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा है।साथ ही उक्त सभी प्रकरणों में कुल 2 अरब 95 करोड़ 78 लाख 86 हजार रूपये का अर्थदण्ड यथावत रखे जाकर संबंधित से वसूली करने के आदेश जारी किए गए। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपने अभी तक उल्लेखित 30 प्रकरणों में सभी पक्षों की सुनवाई उपरांत अपीलार्थी की अपील को खारिज की है।न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाग के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत अपीलार्थी ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर दीपक पर न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अधिरोपित अर्थदंड 5 लाख, आनंद पांडे होशंगाबाद पर 3 लाख 7 हजार 675, कामर्स एसोसिएशन पर पृथक-पृथक चार प्रकरणों में क्रमश: 7 लाख 77 हजार 600 रूपए, 81 लाख, 14 लाख 58 हजार एवं इसी कंपनी कार्मस एसोसिएशन पर 10 लाख 80 हजार रूपए, भगवती चौरे व अन्य पर 4 करोड़ 85 लाख 10 हजार रूपए, संतोष राज द्विवेदी पर 2 अरब 80 करोड़, 6 लाख 20 हजार रूपए, संतोष जैन ठेकेदार होशंगाबाद पर 9 लाख, अशोक साहु सुखतवा पर 1 लाख 13 हजार 400 रूपए एवं मेसर्स रामपाल सिंह ग्रेटर नोयडा सोहागपुर पर 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार रूपए, तथा लक्ष्मीनारायण पटेल होशंगाबाद पर न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अधिरोपित दंड 2 करोड़ 25 लाख रूपए, जगदीश अग्रवाल पिपरिया पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया द्वारा अधिरोपित अर्थदंड 18 लाख रूपए, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा द्वारा आनंद तिवारी पर अधिरोपित अर्थदंड 2 लाख 22 हजार रूपए, आदर्श बिÏल्डग पर 7 लाख 95 हजार रूपए, राजकुमार पर 3 लाख 25 हजार 500 रूपए, शेलेन्द्र कुमार पर 6 लाख 10 हजार रूपए, युवराज पर 3 लाख 44 हजार रूपए, शिवा भिलाला पर 4 लाख 80 हजार रूपए, सचिन तवर पर 2 लाख 90 हजार रूपए, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी द्वारा कमल भारद्वाज केसला पर अधिरोपित अर्थदंड 25 लाख रूपए, संभाग के हरदा जिले के अंतर्गत सोनू पिता कैलाश पर न्यायालय अपर कलेक्टर हरदा द्वारा अधिरोपित अर्थदंड 75 हजार, हरिओम विश्नाई पर 55 हजार, गोदावरी टेडर्स प्रो.सूर्यकांत वर्मा पर 14 लाख 40 हजार, विमल विश्नाई पर 1 लाख 5 हजार रूपए, जयनारायण जाट पर 1 लाख 20 हजार रूपए, प्रेमनारायण जाट पर 3 लाख 90 हजार, राकेश मालवीय खिरकिया पर 14 लाख 40 हजार, संभाग के बैतूल जिले के अंतर्गत गौतम प्रजापति पर न्यायालय कलेक्टर बैतूल द्वारा अधिरोपित अर्थदंड 1 लाख 26 हजार रूपए, मोहनसिंह परधान पर 1 लाख 26 हजार रूपए के अर्थदंड आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव द्वारा यथावत रखते हुए आदेशित किया कि सर्वसंबंधितो से एक माह के अंदर अर्थदंड की राशि शासकीय मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त 30 अपील प्रकरणो में कुल 2अरब 95 करोड़ 78 लाख 86 हजार 175 रूपए शासकीय मद में जमा होंगे उल्लेखनीय है कि आयुक्त नर्मदापुरम् श्री श्रीवास्तव ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के खिलाफ संभाग के तीनो जिले में कठोर कार्यवाही करने के निर्देश तीनो जिला कलेक्टर को दिये हैं।
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