इटारसी नगर में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल के चारो ओर 1 किमी एरिया कंटेनमेंट एरिया घोषित
तीन किमी तक की सीमा बफर ज़ोन घोषित
कंटेनमंट जोन में वाहनों का आवागमन एवं सोशल गैदरिंग पूर्णता निषिद्ध
नवलोक समाचार होशंगाबाद। जिले के इटारसी नगर में कोरोना संक्रमण के प्रकरण पाए जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री धनंजय सिंह के निर्देशानुसार एसडीएम इटारसी हरेंद्र नारायण ने शहर इटारसी क्षेत्र में क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान प्रभावशील किया है । जिसके तहत इटारसी नगर में देशबंधुपुरा इटारसी, जीन मोहल्ला ,हाजी मोहल्ला इटारसी को कंटेनमेंट जोन चिन्हित किया गया है।
कंटेनमेंट जोन के 3 किलोमीटर की परिधि को पैरामीटर कंट्रोल किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णता निषिद्ध होगा । होम क्वारेंटिइन किए गए लोगों की कम्युनिटी सर्विलेंस द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी ।होम क्वारेंटिइन हुए लोगों में किसी भी तरह के कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण परिलक्षित होने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट घर जाकर परीक्षण करना सुनिश्चित करेगी, आवश्यक होने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट या रैपिड रिस्पॉन्स टीम संबंधित व्यक्तियों (जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण परिलक्षित हो रहे हो) जांच सैंपल लेना सुनिश्चित करेंगे । लॉकडाउन किए गए क्षेत्र में रह वासियों का आवागमन ना हो इसकी सख्त निगरानी की जाएगी । कंटेनमेंट जोन के (इनफ्लुएंजा लाइक इलनेस)/ (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री इलनेस) के समस्त प्रकरणों को भी ट्रैक किया जाएगा। कंटनमैंट ज़ोन के एंट्री एवम् एग्जिट प्वाइंट पर तैनात स्वास्थ्य विभाग का अमला पैरामीटर कंट्रोल से बाहर जाने वाले वाहनों की स्क्रीनिंग करेगा एवं वाहनों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन और द्वारा डिसइनफेक्ट करेगा। मोबाइल टीम एवं आरआरटी टीम द्वारा कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं एडवांस कांटेक्ट ट्रेसिंग संक्रमित व्यक्ति एवं परिवार के सदस्यों तथा उनके संपर्क में आए व्यक्तियों से पूछताछ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के चिन्हांकित फर्स्ट कांटेक्ट का चिकित्सीय परीक्षण आरआरटी /मोबाइल यूनिट द्वारा किया जाएगा ।सर्दी खासी बुखार आदि जैसे रिपोर्टेड प्रकरणों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी । मुख्य नगरपालिका अधिकारी इटारसी सीसीटीवी कैमरे द्वारा कंटेनमेंट जोन में आवाजाही ना होने पाए इसकी निगरानी सुनिश्चित करेंगे । कंटेंटमेंट जोन के निकट 3 किलोमीटर की परिधि के स्थानों को बफर जोन के रूप में चिन्हांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।