भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित
नवलोक समाचार ,होशंगाबाद। नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओ की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है। इसके कारण जनहानि, पशुहानि तथा खेत खलिहान में रखी एवं खडी फसलो की जलने की आशंका बनी रहती है। नरवाई में आग लगने के कारण आस पास के खेतो में खडी फसल तथा निकट के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति को नुकसान होने की दुर्घटनाएं घटित न हो, को दृश्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धनंजय सिंह के निेर्देशन पर अपर कलेक्टर श्री जीपी माली ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 उपधारा (X) (XVIII) होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओ के लिए प्रतिबंधांत्मक आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार होशंगाबाद जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति नरवाई नही जलाएगा अथवा खेत में आग नहीं लगाएगा। भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। भूसा मशीन का उपयोग 2 अग्निशामक यंत्रों के साथ किया जाएगा।
उक्त आदेश अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियो तथा अस्थाई तौर पर आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर लागू होगा। आदेश का उल्घंन करने वालो के विरूद्ध आबदा प्रबंधन की धारा 51 की तहत कार्यवाही की जाएगी।