किसान सौदा पत्रक के आधार पर अधिकृत व्यापारियों को भी अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे

खरीदी केंद्रों के अलावा किसान सौदा पत्रक के आधार पर अधिकृत लायसेंस धारी 
व्यापारियों को भी अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे
नवलोक समाचार होशंगाबाद। किसान की फसल खरीदने को लेकर राज्य सरकार के निर्देश जारी हुुये है, जिसके बाद सचिव  मंडी ने   बताया कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार कृषक समर्थन मूल्य के अंतर्गत सोदा पत्रक के आधार पर मंडी के रजिस्टर / अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को भी अपनी उपज बेंच सकेंगे। मंडी सचिव श्री एनके लाच्छवानी ने बताया कि यदि कोई व्यापारी उपज की अच्छी कीमत देता है तो, किसान उसे खरीदी केन्द्र या मंडी के बाहर भी अपनी उपज का विक्रय सौदा पत्रक के आधार पर कर सकते हैं। उन्होंने किसानो से आग्रह किया है कि यदि मंडी का अधिकृत व्यापारी उनके घर या खेत पर आकर उनकी उपज क्रय करना चाहता है और अच्छी कीमत देता है तो वे अपनी उपज जरूर बेंचे।
जिला प्रशासन द्वारा सौदा पत्रक के आधार पर किसानो से खरीदी करने वाले व्यापरियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। उन्हें इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नही होगी। मंडी सचिव द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को कृषको की उपज का आपसी सहमति से सेम्पल के आधार पर समर्थन मूल्य / समर्थन से अधिक पर सौदा पत्रक से वर्तमान परिस्थति / कोवडि 19 के दृष्टिगत खरीदी कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में नियमो से अवगत करा दिया गया है।